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एमपी में महंगी हुई बिजली, फिक्स चार्ज में हुई बढ़ोत्तरी, 8 जुलाई से लागू होंगी नई दरें

भोपाल- एमपी में बिजली उपभोक्ताओं (madhya pradesh electricity price Hike News) को झटका लगा है। बिजली बिलों में 0.63 फीसदी की बढ़ोत्तरी की गई है। नियामक आयोग से मंजूरी मिलने के बाद एमपी में आठ जुलाई से नया टैरिफ प्लान लागू हो जाएगा है। विद्युत कंपनियों की तरफ से 6.23 फीसदी बिजली बिल में बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव दिया गया था। आयोग ने बिजली की दरों में ज्यादा बढ़ोत्तरी न कर, फिक्स चार्ज में बढ़ोत्तरी (Electricity fixed charges increased) की है। इससे उपभोक्ताओं को मामूली झटका लगा है।

दरअसल, एमपी में पावर मैनेजमेंट कंपनियों ने 2629 करोड़ रुपये की घाटे की भरपाई के लिए 6.23 फीसदी बढ़ोत्तरी की अनुमति मांगी थी। मगर आयोग ने इससे 10 गुना कम बिजली की दरों में बढ़ोत्तरी की मंजूरी दी है। पॉवर मैनेजमेंट कंपनियों ने 44,403 करोड़ का सकल राजस्व बताया था। आयोग ने 42,402 करोड़ ही मान्य किया है। साथ ही 264 करोड़ का सकल खर्च बढ़ाने की अनुमति दी है। इसकी वसूली फिक्स चार्ज से होगी।

फिक्स चार्ज में की गई बढ़ोत्तरी
0-50 यूनिट तक के फिक्स चार्ज में 4.13 रुपये की बढ़ोत्तरी की गई है। अब शहरी उपभोक्ताओं को 64 और ग्रामीण उपभोक्ताओं को 50 रुपये देने होंगे। 51-150 यूनिट तक की खपत करने वाले उपभोक्ताओं के लिए फिक्स चार्ज में 5.05 रुपये की बढ़ोत्तरी की गई है। शहरी उपभोक्ताओं को पर कनेक्शन फिक्स चार्ज के रूप में 109 और ग्रामीण उपभोक्ताओं को 90 रुपये देने होंगे। वहीं, 151-300 यूनिट तक के उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं के लिए 6.45 रुपये फिक्स चार्ज में बढ़ोत्तरी की गई है। वहीं, 300 से अधिक यूनिट इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं के लिए 6.65 रुपये फिक्स चार्ज में बढ़ोत्तरी की गई है।

उपभोक्ताओं पर होगा ये असर
वहीं, अगर कोई उपभोक्ता हर महीने 50 यूनिट तक बिजली खर्च करता है तो उसका बिल 4 रुपये तक बढ़कर आएगा। 51-150 यूनिट तक खर्च करने वाले उपभोक्ताओं का 8 रुपये तक बिजली बिल बढ़कर आएगा। 151-300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं का बिजली बिल 20 रुपये तक बढ़कर आएगा। वहीं, इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने के लिए उच्च वोल्टेज ई-रिक्शा चार्जिंग स्टेशन की विद्युत दर में कमी की गई है। 120 रुपये प्रति के.व्ही.ए से घटाकर 100 रुपये प्रति के.व्ही.ए कर दी गई है। इसके साथ ही अतिरिक्त बैटरी स्वेपिंग स्टेशन को भी इस श्रेणी में शामिल किया गया है। इसके अलावे प्रीपेड मीटरिंग, अग्रिम देयक भुगतान, त्वरित देयक भुगतानों, ऑनलाइन देयक, भार कारक और उर्जा कारक पर दी जा रहीं छूटें जारी रहेंगी।

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