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सहकारी संस्था ने जमा नहीं किए दस्तावेज, अब होगी जब्ती

भोपाल- आदर्श नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था द्वारा सहकारिता विभाग के सामने आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए। इससे उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं जिला भोपाल विनोद कुमार सिंह ने सहकारी संस्था के अभिलेख तत्काल प्रभाव से कब्जे में लेने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने संस्था के अभिलेखों को कब्जे में लेने के लिए वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक अनिल कुमार रावत एवं आरएस उपाध्याय को जब्ती अधिकारी नियुक्त किया है।

बता दें कि उप पंजीयक विनोद कुमार सिंह ने मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 59 के अंतर्गत आदर्श नगर गृह निर्माण सहकारिता संस्था मर्यादित भोपाल को जांच के लिए समिति के सदस्यों को 15 दिसंबर तक आवश्यक दस्तावेज आदि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। इसके बाद भी संस्था की तरफ से कोई भी उपस्थति नहीं हुआ था। इससे अब संस्था के पदाधिकारियों एवं अन्य संबंधितों के पते पर जब्ती की कार्रवाई की जाएगी।

सहकारिता विभाग द्वारा इन पर की जाएगी कार्रवाई
सहकारी संस्था के अध्यक्ष अशोक मिश्रा, उपाध्यक्ष अब्दुल समी खान, मनीषा साहू, संचालक रामप्रकाश, मजहर खां, संजय गुप्ता, आनंदी सिंह, चंद्रप्रकाश दांगी, उधम साहू, माया नामदेव, नवीन रघुवंशी, उपाध्यक्ष राकेश कुमार, पूर्व अध्यक्ष अब्दुल लतीफ और मेसर्स जीनेक्सट ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के केशव कुमार नाचानी के पतों एवं ज्ञात पतों पर अभिलेख उपलब्ध होने की संभावना होने से संस्था के अभिलेखों को कब्जे में लेने की कार्रवाई की जाएगी।
दस्तावेजों से छेड़छाड़ और नष्ट करने की आशंका
उप पंजीयक सहकारी संस्था विनोद सिंह ने बताया कि आर्दश नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक सहित अन्य कोई भी पदाधिकारी दस्तावेज के साथ उपस्थित नहीं हुआ है। ऐसे में इनके द्वारा समिति के अभिलेखों, रजिस्टरों या लेखा पुस्तकों का बिगाड़ा जाना व नष्ट किया जाना संभव है। इस वजह से जल्द से जल्द समितियों की निधियों ओर संपत्तियों को तत्काल प्रभाव से कब्जे में लिया जाना सुनिश्चित किया गया है।

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