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छत्तीसगढ़ में 5 प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई

छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने एक सरकारी योजना के तहत इलाज के दौरान मरीजों से अधिक पैसे वसूलने के आरोप में पांच निजी अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की। पांच अस्पतालों में से चार मेडिकल फैसिलिटीज पर 3 लाख रुपये से 6 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया गया है और उनमें से तीन को स्कीम में से हटा दिया गया है। अधिकारीयों ने कहा कि एक अन्य अस्पताल को केवल पैनल से हटाने की कार्रवाई का सामना करना पड़ा।

ऑडिट के दौरान सामने आया मामला

अधिकारियों ने कहा कि ‘आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना डॉ खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना’ के तहत अस्पतालों के ऑडिट के दौरान अनियमितता पाए जाने के बाद राजधानी रायपुर में चार और बिलासपुर जिले में स्थित इन मेडिकल फैसिलिटीज के खिलाफ मंगलवार को कार्रवाई की गई।

रीसेंट ऑडिट में अनियमितताओं का पता चला और यह पाया गया कि रामकृष्ण केयर अस्पताल, अंजलि नर्सिंग होम, माहेर अस्पताल और रायपुर स्थित शाह नर्सिंग होम और बिलासपुर के श्री बालाजी अस्पताल में मरीजों से अतिरिक्त पैसे वसूले गए, जिसके बाद राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशक ने कार्रवाई का आदेश दिया, इन सुविधाओं के खिलाफ जनसंपर्क विभाग की ओर से जारी एक बयान में कहा गया।

बयान में कहा गया है कि रायपुर के रामकृष्ण केयर अस्पताल पर 6.16 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जबकि इतनी ही राशि उन मरीजों को वापस करनी है, जिनसे इलाज के लिए अतिरिक्त पैसा लिया गया था। इसके अलावा, अंजलि नर्सिंग होम पर 3 लाख रुपये, माहेर अस्पताल पर 5 लाख रुपये और शाह नर्सिंग होम पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया और तीनों को भी एक साल के लिए स्कीम से हटा दिया गया। बयान में आगे कहा गया है कि बिलासपुर के श्री बालाजी अस्पताल के पैनल को एक साल के लिए निलंबित कर दिया गया है।

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