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सुप्रीम कोर्ट की उत्तर प्रदेश सरकार को हिदायत- कोरोना नियम तोड़ने वालों पर करें सख्त कार्रवाई

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और वहां के अधिकारियों को हिदायत दी है कि अगर कोई कोरोना के नियमों का उल्लंघन करे तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों से ये भी कहा है कि अगर कोई कांवड़ यात्रा निकालने की कोशिश करे तो उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए. बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बार कांवड़ यात्रा पर पाबंदी लगा दी है. शीर्ष अदालत ने आज ऑन रिकॉर्ड यूपी सरकार का वो बयान लिया जिसके तहत कहा गया है कि राज्य में कांवड़ यात्रा पर पाबंदी लगाई जा रही है.

यूपी सरकार ने पहले कांवड़ यात्रा की अनुमति दे दी थी. फिर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा था. कोर्ट ने खुद मामले में संज्ञान लेते हुए सरकार को नोटिस जारी किया था. साथ ही कोर्ट ने इस मामले में जवाब दाखिल करने को कहा था. दरअसल कोर्ट में सरकार की तरफ से दलील दी गई थी कि अगर कोई यात्रा करना चाहता है, तो उसे अनुमति लेनी होगी. सरकार ने इसके लिए शर्त रखी थी कि यात्रा पर जाने वाले लोगों को नेगेटिव RTPCR का टेस्ट दिखाना होगा. साथ ही ये भी बताने का प्रावधान रखा था कि उन्हें वैक्सीन की दोनों डोज़ लगी है या नहीं.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार सोमवार को अपने फैसले के बारे में कोर्ट को बताए नहीं तो अदालत आदेश पारित कर देगी. अब कोर्ट ने लिखित में यूपी सरकार का बयान ले लिया है. साल 2019 में आखिरी बार ये यात्रा हुई थी, तब इसमें 3.5 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे थे.

आपको बता दें कि सबसे पहले उत्तराखंड की सरकार ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए कांवड़ यात्रा रद्द करने का फैसला किया था. उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस फैसले के साथ कहा था कि कांवड़ यात्रा से ज्यादा जरूरी अपने राज्य के लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाना है. शनिवार को ही उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस साल की कांवड़ यात्रा रद्द करने का फैसला किया.

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