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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का आदेश, माध्यमिक सहायक शिक्षकों को 2006 से छटवें वेतनमान का लाभ दें

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति मनिंदर सिंह भट्टी की एकलपीठ ने माध्यमिक सहायक शिक्षकों को एक जुलाई, 2006 से छटवें वेतनमान का लाभ देने के निर्देश दिए हैं। शिकायत दूर करने आयुक्त स्कूल शिक्षा को 90 दिन की मोहलत दी गई है। याचिकाकर्ता नर्मदापुरम निवासी माध्यमिक सहायक शिक्षक जगदीश प्रसाद डोंगरे सहित अन्य की ओर से अधिवक्ता भूपेंद्र कुमार शुक्ला ने पक्ष रखा।
उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता नगर पंचायत, सोहागपुर में शिक्षा कर्मी नियुक्त हुए थे। इसके बाद उनका संविलियन स्कूल शिक्षा विभाग में कर दिया गया। इसी के साथ उनका पदनाम माध्यमिक सहायक शिक्षक हो गया। लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग ने एक जुलाई, 2006 के स्थान पर 2016 से छटवें वेतनमान का लाभ दिया।
लाभ सुनिश्चित किया जाए
चूंकि यह रवैया हाई कोर्ट की इंदौर बेंच द्वारा दिनेश शर्मा के प्रकरण में पारित न्यायदृष्टांत की मूल भावना के विपरीत है, अत: चुनौती दी गई है। हाई कोर्ट ने तर्क सुनने के बाद याचिका का इस निर्देश के साथ निराकरण कर दिया कि हाई कोर्ट के आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि सहित अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर 90 दिन के भीतर इंदौर वाले प्रकरण की रोशनी में लाभ सुनिश्चित किया जाए। यदि ऐसा नहीं किया जाता, तो उस सिलसिले में भी अविलंब अवगत कराया जाए।

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