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शराब दुकानदारों को देना होगा शराब का बिल, आदेश नहीं मानने पर ग्राहक कर सकेंगे आबकारी अधिकारी से शिकायत

मध्यप्रदेश  में बुधवार से शराब की दुकान पर ग्राहकों को शराब के साथ उसका बिल भी दिया जाएगा. अगर कोई शराब दुकानदार बिल देने से इनकार करता है, तो ग्राहक इसकी शिकायत उस समय आबकारी अधिकारी को कर सकता है. इसके लिए शराब की दुकान के बाहर आबकारी अधिकारी का नंबर भी लिखना जरूरी होगा. इसी के ही साथ अगर दुकानदार शराब के मनमाने दाम वसूल रहा है या खराब शराब बेच रहा है तो इस बात की शिकायत भी ग्राहक अधिकारी से कर सकता है.

दरअसल शराब का बिल लेने से ग्राहक को बहुत फायदा होगा. अगर उस दुकान की शराब पीने के बाद ग्राहक को कुछ होता है. तो संबंधित दुकानदार की जिम्मेदारी तय होगी. ऐसे में बिल नहीं लेने पर ग्राहक का ही नुकसान होगा. ऐसे में जिम्मेदारी ग्राहक की बनेगी. उसके साथ अगर कुछ होता है, तो पुलिस और आबकारी विभाग के सवालों के जवाब भी देने होंगे.

ग्राहक को है बिल लेने के फायदा

ग्राहक के बिल लेने से दुकानदारों के अधिक रुपए लेने से लेकर अवैध शराब तक पर नकेल कस सकेगी. वहीं, जहरीली शराब होने की संभावना भी काफी कम हो जाएगी. यह कैश मेमो दुकान संचालक हाथ से बनाकर देगा. इसमें दिन, दिनांक, शराब के ब्रांड का नाम, रुपए और मात्रा दर्ज होगी. इसके कारण शराब दुकानदार MRP (यानी बोतल पर दर्ज कीमत) से ज्यादा रुपए नहीं ले पाएंगे.

बिल पर होगा आबकारी अधिकारी का नाम और नंबर

बिल पर आबकारी अधिकारी का नाम और नंबर भी लिखा होगा. इस पर ग्राहक अपनी शिकायत भी तत्काल कर सकेगा. आबकारी अधिकारियों के अनुसार शराब में पहले ही सभी तरह के टैक्स ले लिए जाते हैं, इसलिए अलग से GST जैसा कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, तय मूल्य पर ही शराब मिलेगी.

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