NEET परीक्षा 12 सितंबर को ही होगी, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की छात्रों की अर्जी

नीट परीक्षा की तारीख को बदलने की मांग कर रहे छात्रों को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों की इस याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट के आदेश के बाद साफ हो गया है कि नीट परीक्षा अब 12 सितंबर को ही होगी. बता दें कि CBSE एग्जाम में कम्पार्टमेंट लाने वाले और जिन्होंने इम्पूवमेंट के लिए अप्लाई किया हुआ था, उन छात्रों की मांग थी कि नीट परीक्षा की तारीख में बदलाव किया जाए. दरअसल, नीट परीक्षा वाले दिन ही CBSE के इनमें से कुछ पेपर्स हैं. मतलब दोनों की तारीख क्लैश हो रही है.
कोर्ट की तरफ से जस्टिस खानविलकर ने छात्रों को टेस्टिंग एजेंसी या फिर सक्षम प्राधिकारी के सामने अपनी बात रखने को कहा है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आज सोमवार को यह सुनवाई CBSE इंप्रूवमेंट, कंपार्टमेंट परीक्षा शेड्यूल और NEET UG परीक्षा के नोटिफिकेशन वाली याचिका को लेकर हुई. दो अलग अलग याचिकाओं में NEET शेड्यूल और CBSE परीक्षा शिड्यूल को सीधे सीधे चुनौती दी गई थी. याचिका में कहा गया था कि CBSE परीक्षा के बीच में ही NEET परीक्षा का भी आयोजन हो रहा है. ऐसे में छात्रों ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.
CBSE इंप्रूवमेंट की मांग करने वाले छात्रों ने याचिका में कहा था कि NEET UG परीक्षा के नोटिफिकेशन आ चुके हैं. 12 सितंबर को परीक्षा होने वाली है लेकिन वे छात्र जिन्होंने CBSE की परीक्षा पास नहीं की है वे इस परीक्षा में सीट पाने के लिए अहर्य नहीं है. NEET UG परीक्षा शेड्यूल को लेकर भी याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई थी. इसमें कहा गया है कि छात्र परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि CBSE इंप्रूवमेंट और पत्राचार परीक्षा के बीच में ही यह परीक्षा भी कराई जा रही है. वहीं अधिवक्ता सुमंत नुकाला ने अपनी याचिका में कहा था कि निश्चित खंड के छात्र इस तारीख को परीक्षा देने से वंचित रह जाएंगे.