MP- पटवारी-शिक्षक समेत 5 सस्पेंड, 51 कर्मचारियों को नोटिस, 1 बर्खास्त, 1284 के लाइसेंस निलंबित

भोपाल- मध्य प्रदेश में लापरवाही पर उमरिया में पंचायत सचिव, भिंड में पटवारी, मंडला मे शिक्षक, सीहोर में पटवारी और उज्जैन में शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। वही आगर मालवा में 6 एवीएफओ, सतना में उपयंत्री और 8 अभ्यर्थियों, अशोकनगर और विदिशा में 36 अधिकारियों-कर्मचारियों को नोटिस जारी किया गया है। मंडला में अतिथि शिक्षक को बर्खास्त करने की कार्रवाई की गई है। इसके अलावा इंदौर में 1283 और रतलाम में एक लाइसेंस निलंबित/निरस्त किए गए है।
उपयंत्री को कारण बताओ नोटिस
सतना विधानसभा क्षेत्र 62 रैगांव के उप निर्वाचन के लिये जिला निर्वाचन कार्यालय सतना में स्थापित कंट्रोल रूम के निरीक्षण के दौरान 26 अक्टूबर को रात्रि 11 बजे रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे की पाली में बिना किसी पूर्व सूचना के कर्तव्य पर अनुपस्थित पाये जाने पर उपयंत्री नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन नरेन्द्र कुमार जांगड़े को कारण बताओ नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर समक्ष में उपस्थित होकर जवाब चाहा गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कटेसरिया ने जांगड़े को निर्वाचन जैसे अति-संवेदनशील कार्य में उदासीनता और लापरवाही बरतने के फलस्वरूप अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की चेतावानी दी है।
8 अभ्यर्थियों को नोटिस
सतना में रिटर्निंग ऑफिसर नीरज खरे ने निरीक्षण रोस्टर निर्धारित कर सभी अभ्यर्थियों को कलेक्ट्रेट कक्ष क्रमांक 32 में निर्धारित तिथिवार एजेंट या स्वयं उपस्थित होकर लेखा परीक्षण कराने का अनुरोध किया था। रोस्टर कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के अधिवक्ता पुष्पेन्द्र बागरी, सैनिक समाज पार्टी के राजा भैया कोरी, निर्दलीय राम गरीब चौधरी, निर्दलीय कल्पना वर्मा, समाजवादी पार्टी के धीरेन्द्र सिंह धीरू, निर्दलीय डॉ राजेन्द्र कुमार वर्मा, निर्दलीय बच्चा सिसोदिया निर्दलीय दद्दू प्रसाद अहिरवार द्वारा अपना दैनिक निर्वाचन व्यय लेखा का निरीक्षण नहीं कराए जाने पर अवगत कराया गया है कि भारत निवा्रचन आयोग के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 के अनुसार लेखा निरीक्षण एवं व्यय लेखा रजिस्टर का निरीक्षण कराते हुए व्यय लेखा पंजी एवं बिल बाउचर की छाया प्रति दो प्रतियों में 24 घंटे के अंदर जबाब सहित उपलब्ध कराने का नोटिस जारी किया गया है।




