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मोबाइल पोर्टेब्लिटी की तरह बदल पाएंगे बिजली कनेक्शन

नई दिल्ली- जिस तरह आप अपने मोबाइल नंबर को पोर्ट करके एक टेलिकॉम कंपनी से दूसरी में चेंज करवा लेते हैं, वैसे ही अब बिजली कनेक्शन भी बदलवा सकेंगे. अभी संसद का मानसून सत्र चल रहा है. इसी सत्र में सरकार इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल, 2021 को कैबिनेट में मंजूरी के लिए रख सकती है. इस नए संशोधित कानून के अनुसार उपभोक्ता बिजली का कनेक्शन ठीक उसी तरह बदल पाएंगे, जिस तरह से वे मोबाइल कनेक्शन को पोर्ट कराते हैं. सरकार का कहना है कि इससे बिजली उभोक्ताओं को बेहतर सुविधा मिलेगी.

बुलेटिन में कहा गया है कि बिजली कानून में प्रस्तावित संशोधनों से वितरण कारोबार से लाइसेंसिंग समाप्त होगी और इसमें प्रतिस्पर्धा आएगी. साथ ही इसके तहत प्रत्येक आयोग में कानूनी पृष्ठभूमि के सदस्य की नियुक्ति जरूरी होगी. इसके अलावा इसमें बिजली अपीलीय न्यायाधिकरण (एप्टेल) को मजबूत करने और नवीकरणीय खरीद प्रतिबद्धता (आरपीओ) को पूरा नहीं करने पर जुर्माने का प्रावधान भी होगा.

सूत्रों के मुताबिक सरकार पावर सेक्टर में तेजी से सुधार चाहती है. लिहाजा सरकार इस बिल को जल्द से जल्द अमली जामा पहनाना चाहती है.

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