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तेंदुए की खाल तस्करी मामले में संचालक को हाईकोर्ट से झटका

मध्यप्रदेश में तेंदुओं के कथित शिकार और खालों की तस्करी के मामले में मप्र हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने एनजीओ वाइल्ड लाइफ एसओएस के सीईओ एवं सह-संस्थापक कार्तिक सत्यनारायण को मिली अंतरिम सुरक्षा समाप्त कर दी है। अदालत ने उन्हें 21 सितंबर को स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (एसटीएसएफ) के समक्ष पेश होकर जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है। इधर, शिवपुरी की एक अदालत ने 10 तेंदुए के शिकार के मामले में आरोपी सुखदेव निवासी मुरैना की जमानत याचिका खारिज कर दी। राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि सत्यनारायण को पूछताछ के लिए कई बार समन जारी किए गए, लेकिन वे जांच एजेंसी के सामने उपस्थित नहीं हुए। हाईकोर्ट ने 7 सितंबर के आदेश में पूर्व में दी गई अंतरिम सुरक्षा को जारी रखने से इनकार कर दिया।

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