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दिग्विजय सिंह की याचिका जबलपुर स्थानांतरित, मानहानि की कार्रवाई को दी है चुनौती

ग्वालियर- पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह के उस मामले की सुनवाई अब जबलपुर हाई कोर्ट में होगी, जिसमें विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहां लंबित मानहानि की कार्रवाई को चुनौती दी है। दिग्विजय सिंह की ओर से तर्क दिया गया है कि मानहानि का केस संगठन का जिम्मेदार व्यक्ति लगा सकता है। अवधेश सिंह भदौरिया तीनों संगठन में किसी के अध्यक्ष या सचिव नहीं। न ही संगठन ने इन्हें अधिकृत किया है। भिंड में जो बयान दिया था, उसमें किसी व्यक्ति का नाम भी नहीं लिया है। इसलिए अवधेश सिंह भदौरिया को मानहानि का केस दायर करने का अधिकार नहीं है। ज्ञात है कि सांसद, विधायकों की हाई कोर्ट में दायर होने वाली याचिकाएं जबलपुर में सुनी जाती है। इसके चलते ग्वालियर हाई कोर्ट की रजिस्ट्री ने याचिका को स्थानांतरित किया है।

सन् 2019 में दिग्विजय सिंह ने भिंड में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल पर आरोप लगाया था कि लोग पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइएसआइ से रुपये लेकर भारत की जासूसी करते हैं। इस बयान को लेकर अवेधश सिंह भदौरिया ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि का दावा पेश किया है। मानहानि की कार्रवाई को रुकवाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।

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