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अब 30 दिन के अंदर मिलेगे बिल्डिंग परमीशन, भूपेन्द्र सिंह ने दिए निर्देश, लंबित न रहें आवेदन

मध्यप्रदेश के नगरीय प्रशासन एवं आवास मंत्री भपेन्द्र सिंह ने अधिकारीयो को साफ निर्देश दिए है कि प्रस्तावित मध्यप्रदेश नगर पालिका (कालोनी विकास) नियम-2021 का प्रकाशन कर 15 दिने में आमजन से आपत्ति- सुझाव प्राप्त किए जायें। बिल्डिंग परमीशन 30 दिन के अन्दर देना सुनिश्चित करें। कही पर भी निर्धारित समयावधि से अधिक समय के आवेदन लंबित नही रहना चाहिए।

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