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मध्यप्रदेश में प्रतिबंधों में छूट का दायरा और बढ़ा, 1 घंटे कम किया कोरोना कर्फ्यू का समय

भोपाल- मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर में कमी को देखते हुए कोरोना कर्फ्यू का समय 1 घंटे कम कर दिया है. अब नगरीय क्षेत्र में रात 11:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक पाबंदी लागू रहेगी. जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में कोई रोक-टोक नहीं रहेगी. प्रदेश में कोरोना की रफ्तार कम होने पर सरकार बाजारों को अनलॉक कर रही है. 1 जून से लगातार रियायतें देने का काम जारी है. 15 जून को सरकार ने नाईट कर्फ्यू की अवधि घटाकर रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक कर दी थी. इसके बाद अब फिर से 1 घंटा कम किया गया है. प्रतिबंधों में छूट का दायरा धीरे-धीरे बढ़ेगा.

जारी आदेश में कहा गया है कि कोरोना संक्रमण पूरी तरह नियंत्रण में है. इसके मद्देनजर प्रतिबंधों से छूट का दायरा धीरे-धीरे बढ़ाया जा रहा है. रात का कर्फ्यू अभी रहेगा, पर यह अब रात 10:00 की जगह रात 11:00 बजे से प्रभावी होगा.

गावों से हटाई गई सभी पाबंदियां

ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण की रफ्तार थम गई है. गांव में संक्रमण के केस न के बराबर मिल रहे हैं. ऐसे में सरकार ने गांवों में पूरी तरह से पाबंदी हटा दी है. नए आदेश में सिर्फ नगरी क्षेत्र में ही कोरोना कर्फ्यू लागू रखे जाने के आदेश हैं. बाजार के समय शादियों में 100 लोग ही शामिल हो सकते हैं.

1 जून से अनलॉक शुरू हुआ, पहले चरण में थोड़ी रियायत दी गई. 15 जून से नाइट कर्फ्यू की अवधि रात 8:00 बजे की बजाय रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक कर दी गई. साथ ही कपड़ा, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक आदि को भी छूट दी गई. 26 जून से रविवार का नाइट कर्फ्यू हटा दिया गया. 30 जून को जारी आदेश में 7 जुलाई तक नाइट कर्फ्यू बढ़ा दिया गया सिनेमाघर, स्विमिंग, पूल व कोचिंग क्लासेस को लेकर निर्णय नहीं लिया. 2 जुलाई नाइट कर्फ्यू की अवधि 1 घंटा कम कर दी गई.

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