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चित्रकूट में ‘नो एंट्री’ का सख्त आदेश जारी, भारी वाहनों पर सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक प्रतिबंध

सतना। धार्मिक नगरी चित्रकूट में बढ़ती यातायात अव्यवस्था और दुर्घटनाओं की आशंका, ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने और आम नागरिकों की सुरक्षा के मद्देनजऱ प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। अनुविभागीय दंडाधिकारी (एसडीएम) मझगवां महिपाल गुर्जर ने
13 फरवरी 2026 को जारी आदेश के तहत नगर परिषद क्षेत्र में भारी वाहनों के प्रवेश पर निर्धारित समय में प्रतिबंध लगा दिया गया है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

सुबह 7 बजे से रात 10 बजे   तक नो एंट्री
जारी आदेश के अनुसार, नगर परिषद चित्रकूट क्षेत्र में  सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक सभी प्रकार के भारी वाहन, लोडिंग वाहन एवं मालवाहक वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। प्रशासन का कहना है कि धार्मिक नगरी होने के कारण यहां श्रद्धालुओं और आम नागरिकों की आवाजाही अधिक रहती है, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है।

इन वाहनों को मिलेगी छूट
सरकारी कार्यों में लगे वाहन, पीडीएस, दूध वितरण, स्वास्थ्य सेवाएं तथा अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े वाहन इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। विशेष परिस्थितियों में आवश्यक अनुमति लेकर भी प्रवेश दिया जा सकेगा।

प्रमुख मार्गों पर विशेष निगरानी
आदेश में शहर के प्रमुख प्रवेश बिंदुओं और व्यस्त चौराहों पर सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस एवं नगर परिषद को संयुक्त रूप से निगरानी और कार्रवाई की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट और अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। धार्मिक नगरी चित्रकूट में बढ़ती ट्रैफिक समस्या और हादसों की आशंका को देखते हुए यह कदम उठाया गया है, जिससे शहर की यातायात व्यवस्था सुचारू और सुरक्षित रह सके।

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