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भिलाई में बिना लाइसेंस बेटे ने चलाई बाइक, युवक की मौत, पिता-पुत्र दोनों को जेल

भिलाई। दुर्ग की सत्र अदालत ने बिना ड्राइविंग लाइसेंस बाइक चलाकर सड़क हादसे में युवक की जान लेने के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। बाइक चालक को पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। वहीं बिना लाइसेंस बेटे को बाइक देने वाले पिता को भी तीन महीने के साधारण कारावास से दंडित किया गया है। सत्र न्यायाधीश के. विनोद कुजूर की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। मामले में लोक अभियोजक द्रोण ताम्रकार ने पैरवी की।
इंदु आईटी स्कूल के पास हुआ था हादसा
घटना चार अगस्त 2025 की रात करीब 8:30 बजे स्मृतिनगर चौकी क्षेत्र के कोहका स्थित इंदु आईटी स्कूल के पास हुई थी। आरोपित मोहित कुमार बघेल (19) तेज रफ्तार और लापरवाही से बाइक चला रहा था। बाइक में उसके साथ दोस्त वासुदेव ठाकुर बैठा था। इसी दौरान बाइक विपरीत दिशा में जाकर सामने से आ रही एक्टिवा से टकरा गई।
एक्टिवा सवार युवक की मौत, एक घायल
हादसे में एक्टिवा सवार शादान अली (23) पिता शकील हुसैन को गंभीर चोटें आईं और उनकी मौत हो गई, जबकि उनके साथी उत्तम कुमार पांडेय गंभीर रूप से घायल हो गए। जांच में सामने आया कि मोहित के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। अभियोजन ने यह भी साबित किया कि उसके पिता मोहन लाल (54) ने बिना लाइसेंस के उसे बाइक चलाने के लिए दी थी।

अभिभावकों के लिए सख्त संदेश
इसी आधार पर अदालत ने पिता को भी दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। अदालत ने कहा कि मोटरयान अधिनियम के तहत बिना वैध लाइसेंस वाले व्यक्ति को वाहन चलाने देना वाहन स्वामी के लिए भी दंडनीय है। यह फैसला अभिभावकों को जिम्मेदारी समझने और बच्चों को वैध लाइसेंस मिलने से पहले वाहन न सौंपने का संदेश देता है।

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