दो पहिया वाहन चालक अनिवार्य रूप से हेलमेट लगाये : कलेक्टर

सतना। कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने कहा है कि जिला मुख्यालय, तहसील, विकासखण्ड एवं ग्राम स्तर पर दो पहिया वाहन चलाने वाले शासकीय अधिकारी-कर्मचारी अपने सुरक्षा के लिए हेलमेट अनिवार्य रूप से लगाये। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट रोड सेफ्टी कमेटी की बैठक के निर्देशानुसार एजुकेशन इंस्टीटयूट में अध्ययनरत छात्र-छात्रायें, आम नागरिकों को भी जागरूक कर हेलमेट अपनाने की अनिवार्यता बताये। सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न रोड सेफ्टी कमेटी की बैठक में डीएफओ मयंक चांदीवाल, सीईओ जिला पंचायत शैलेन्द्र सिंह, अपर कलेक्टर विकास सिंह, एडीशनल एसपी प्रेमलाल कुर्वे, एसडीएम महिपाल सिंह गुर्जर, जीतेन्द्र वर्मा, एलआर जांगडे, राहुल सिलाडिया, सुमेश द्विवेदी, सुभाष मिश्रा, आरटीओ रवि बरेलिया, ट्रैफिक सूबेदार, जिला शिक्षा अधिकारी सलोनी शर्मा, सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
कलेक्टर ने कहा कि सडक दुर्घटनाओं में मृत्यु का प्रमुख कारण ओव्हर स्पीड लांग ड्राइविंग, सीटबेल्ट नहीं बांधने तथा हेलमेट नहीं पहनना पाया गया है। सभी वाहन चालक चार पहिया वाहनों में सीटबेल्ट और दो पहिया वाहन चालक हेलमेट अनिवार्य रूप से धारण करें। सडक दुर्घटनाओं में मृत्यु को रोकने की दिशा में प्रत्येक व्यक्ति को जागृत करने का प्रयास करें। कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने बिना हेलमेट वाहन चलाने पर अर्थदण्ड के प्रावधानों की जानकारी में बताया कि परिवहन विभाग के उच्च अधिकारी से लेकर आरटीओ. पुलिस अधीक्षक से लेकर टीआई और राजस्व में प्रत्येक कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को नियमों के उल्लंघन पाये जाने पर हेलमेट के लिए प्रथम बार 300 रूपये और द्वितीय बार 300 रूपये का स्पाट फाइन कर वसूलने का अधिकार दिया गया है।




