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धूम्रपान पर प्रशासन हुआ सख्त, स्कूल के आसपास तम्बाकू बेचने पर मनाही

मध्य प्रदेश के रीवा में जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। प्रशासन ने गुटखा-सिगरेट​ की बिक्री करने वालों पर सिकंजा कसना शुरू कर दिया है। दरअसल, बुधवार को नशे के खिलाफ पूरे नगर में अभियान चलाया गया, जिसमें भारतीय तम्बाकू नियंत्रण कानून के तहत शैक्षणिक संस्थाओं के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित कर दिया गया है।

कलेक्टर ने दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

रीवा प्रशासन ने स्कूल परिसर के आसपास गुटखा-सिगरेट​ बिक्री करने वालों पर सख्त कार्रवाई की है। निरीक्षण के दौरान प्रशासन ने शासकीय मार्तण्ड स्कूल क्रमांक एक और मार्तण्ड स्कूल क्रमांक क्रमांक-3 के पास गुमटी संचालकों के खिलाफ 200 रुपयों का जुर्माना लगाया है। साथ ही, भारतीय तम्बाकू नियंत्रण कानून और कलेक्टर ने इसकी रोकथाम के लिए आवश्य दिशा-निर्देश भी दिए है।

नशे के खिलाफ की जा रही कार्रवाई

जिसका पालन नहीं करने पर उसके खिलाफ कई धाराओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बता दें पुलिस, प्रशासन लगातार नशे के खिलाफ कार्रवाई करने में जुटी है ताकि समय रहते बढ़ते अपराधों को रोकने में सहायता मिले।

 

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