हर्ष फायरिंग का जश्न पड़ा भारी: 10 वर्षीय बालक को लगी गोली, दूल्हे का पिता गिरफ्तार

सतना। मैहर बाईपास स्थित रिया मैरिज गार्डन में शादी की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गईं, जब 9 फरवरी को विवाह समारोह के दौरान चली गोली ने 10 वर्षीय बालक को घायल कर दिया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दूल्हे के पिता को गिरफ्तार कर लिया है। घटना में प्रयुक्त लाइसेंसी 12 बोर बंदूक भी जब्त कर ली गई है।
जांच में बड़ा खुलासा
थाना कोलगवां पुलिस की जांच में सामने आया कि समारोह के दौरान की गई हर्ष फायरिंग में इस्तेमाल बंदूक दूल्हे के पिता पुरुषोत्तम उर्फ रामप्रसन्न यादव (55 वर्ष) निवासी ग्राम पतोरा, हाल सिद्धार्थ नगर, थाना कोलगवां की लाइसेंसी थी। फायरिंग सागर पाण्डेय द्वारा की गई, जिससे बालक गंभीर रूप से घायल हुआ।
आर्म्स एक्ट की धाराएं जोड़ी गईं, भेजा गया जेल
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे केंद्रीय जेल सतना भेज दिया गया। प्रकरण में धारा 49 बीएनएस के साथ 30 एवं 25(9) आर्म्स एक्ट की धाराएं बढ़ाई गई हैं। जब्त सामग्री में एक 12 बोर लाइसेंसी बंदूक और उसका लाइसेंस शामिल है।
पुलिस की सख्त चेतावनी
पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व नगर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कोलगवां निरीक्षक संदीप सोनी और टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि शादी-ब्याह या किसी भी आयोजन में हर्ष फायरिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
खुशी के नाम पर खतरनाक दिखावा
लगातार चेतावनियों के बावजूद हर्ष फायरिंग की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रहीं। एक मासूम की जान जोखिम में डालने वाली यह लापरवाही अब आरोपी के लिए जेल की सलाखें बन गई है। प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि ऐसे आयोजनों में कानून का पालन करें और खतरनाक परंपराओं से दूर रहें।




